ओडिशा

ओडिशा सरकार ने 2006 के पुनर्वास के तहत वित्तीय सहायता में संशोधन किया

Subhi
26 Aug 2026 10:56 AM IST
ओडिशा सरकार ने 2006 के पुनर्वास के तहत वित्तीय सहायता में संशोधन किया
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भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने 'ओडिशा पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2006' के तहत मिलने वाली अलग-अलग तरह की आर्थिक सहायता की दरों में बदलाव किया है। यह बदलाव हर दो साल में होने वाली समीक्षा के तहत 10वीं बार किया गया है।

नीति की धारा 13 के तहत बताई गई ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक लागू रहेंगी। यह बदलाव वित्त विभाग की सहमति से किया गया है।

नई दरों के तहत, पुनर्वास कॉलोनियों के बाहर खुद से पुनर्वास करने के लिए सहायता राशि 1,13,128 रुपये से बढ़ाकर 1,16,550 रुपये कर दी गई है, जबकि घर बनाने के लिए सहायता राशि 3,39,383 रुपये से बढ़ाकर 3,49,650 रुपये कर दी गई है।

सरकार ने औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की वजह से विस्थापित हुए परिवारों को नौकरी के बदले दी जाने वाली एकमुश्त आर्थिक सहायता में भी बदलाव किया है। यह सहायता राशि कैटेगरी-I के लिए 11,65,500 रुपये, कैटेगरी-II के लिए 6,99,300 रुपये, कैटेगरी-III के लिए 4,66,200 रुपये और कैटेगरी-IV व V के लिए 2,33,100 रुपये तय की गई है। माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से विस्थापित परिवारों के लिए भी आर्थिक सहायता इसी तरह तय की गई है।

खेती की ज़मीन के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। सिंचाई वाली ज़मीन के लिए मुआवज़ा 2,26,255 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 2,33,100 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है, जबकि बिना सिंचाई वाली ज़मीन के लिए दर 1,13,128 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,16,550 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।

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