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Odisha ओडिशा : ओडिशा सरकार ने गुरुवार को इस त्यौहारी सीज़न में पारंपरिक दुर्गा पूजा पंडालों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस संबंध में, ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया है।
अधिसूचना के अनुसार, वर्गीकरण के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक जिले में मंडपों की एक विस्तृत रिपोर्ट, उनके अस्तित्व के वर्षों के आधार पर, दो दिनों के भीतर तैयार की जाएगी। निर्धारित प्रारूप के अनुसार, 100 वर्ष से अधिक पुराने पंडाल श्रेणी 'ए', 75 वर्ष से अधिक पुराने पंडाल श्रेणी 'बी' और 50 वर्ष से अधिक पुराने पंडाल श्रेणी 'सी' में आएंगे।
जिन जिलों में 50 वर्ष से अधिक पुराने कोई पंडाल नहीं हैं, उनके लिए विभाग ने अधिकारियों को उस जिले के दो सबसे पुराने मंडपों का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस बीच, दुर्गा पूजा से पहले, ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने एक परिपत्र जारी कर अनधिकृत संरचनात्मक संशोधनों वाले वाहनों, विशेष रूप से डीजे या ओजे वाहनों में परिवर्तित वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले परिवर्तनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा और आयामी मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन पर जुर्माना लगाया जाएगा, पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे और उसे जब्त किया जाएगा।
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