ओडिशा
Odisha सरकार ने फैकल्टी भर्ती के लिए UGC नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया
Tara Tandi
20 Feb 2026 7:00 PM IST

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Odisha ओडिशा : सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी और एडेड कॉलेजों को असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेज-I) की भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) 2018 के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 9 सितंबर, 2024 को यह आदेश जारी किया, जिसमें वाइस-चांसलर, रजिस्ट्रार और कॉलेज प्रिंसिपल को सर्कुलर भेजा गया।
निर्देश में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि NET, SET, या Ph.D. जैसी मिनिमम क्वालिफिकेशन बिना किसी छूट के लागू होनी चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कमेटियों, इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड का पालन और फैकल्टी पदों की गरिमा का सम्मान करने को कहा गया है। सरकार ने साफ किया कि ये नियम स्टेट स्केल के तहत नियुक्तियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।
अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी UGC सर्कुलर और निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सख्ती से पालन करने से मेरिट के आधार पर भर्ती सुनिश्चित होगी और ओडिशा में हायर एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार होगा। सरकार ने बताया कि 2018 से UGC के नियमों को बार-बार पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया गया है। ओडिशा का नया सर्कुलर इस आदेश को और पक्का करता है, जिसका मकसद राज्य के संस्थानों को नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है। शिक्षाविदों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ेगी और काबिल उम्मीदवारों को सही मौके मिलेंगे।
यह आदेश अभी चल रही और आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं पर तुरंत लागू होगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कन्फर्म किया है कि नियमों का पालन पक्का करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी।
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