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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने बुधवार को शहरी क्षेत्रों में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओड़िया भाषा में साइनबोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया। यह निर्देश आवास एवं शहरी विकास विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाधी ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यवसायों के लिए जारी किया। इसमें कहा गया है कि यह आदेश सार्वजनिक स्थानों पर ओड़िया भाषा को बनाए रखने और नागरिकों, खासकर उन लोगों के लिए साइनबोर्ड को अधिक सुलभ बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है जो अन्य भाषाओं या लिपियों से अपरिचित हैं।
निर्देश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों की सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके साइनबोर्ड के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा ओड़िया लिपि में हो। इसमें कहा गया है, "इससे राज्य की आधिकारिक भाषा की दृश्यता और महत्व को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।" आदेश में कहा गया है, "अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठान अपने व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क पर पाँच प्रतिशत की छूट के पात्र होंगे।"
शहरी स्थानीय निकायों को व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण और निरीक्षण के दौरान अनुपालन की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है, जो इस वर्ष 30 सितंबर तक पूरा किया जाना है। इसमें कहा गया है कि अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को एक औपचारिक नोटिस दिया जाएगा और साइनेज को ठीक करने के लिए 55 दिन का समय दिया जाएगा। अनुग्रह अवधि के बाद भी अनुपालन न करने पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों को दुकानदारों को नए मानदंडों के बारे में सूचित करने और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और 60 दिनों के भीतर नगर प्रशासन निदेशक के कार्यालय को एक व्यापक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
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