
Odisha ओडिशा : सरकार ने राज्य भर की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय के साथ उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कुछ अनिवार्य सुरक्षा शर्तें भी जुड़ी हैं।
श्रम एवं ई.एस.आई. विभाग ने हाल ही में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसमें सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ओडिशा दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 की धारा 23 के तहत प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
इस अधिसूचना में रात्रि पाली के दौरान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई शर्तें बताई गई हैं।
रात्रि पाली में काम करने के लिए प्रमुख शर्तें
लिखित सहमति: नियोक्ताओं को उन महिला कर्मचारियों से लिखित सहमति लेनी होगी जो रात्रि पाली में काम करने के लिए सहमत हैं।
न्यूनतम कर्मचारी संख्या: रात्रि पाली के दौरान कम से कम तीन महिला कर्मचारियों का मौजूद रहना अनिवार्य है, जिनमें कोई भी ऑनसाइट महिला नियोक्ता (यदि उपलब्ध हो) भी शामिल हो सकती है।
परिवहन सुविधाएँ: नियोक्ताओं को महिला कर्मचारियों को उनके आवास के पास से लाने और ले जाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग के साथ पर्याप्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।
पुलिस सत्यापन: रात्रि पाली के वाहनों के चालकों को पुलिस सत्यापन करवाना होगा और अपना बायोडाटा जमा करना होगा, चाहे वे सीधे कार्यरत हों या किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से।
स्वच्छता और निगरानी: कार्यस्थल पर शौचालय या वाशरूम की सुविधा और महिलाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यस्थल पर सीसीटीवी निगरानी और उचित प्रकाश व्यवस्था भी होनी चाहिए, खासकर इन सुविधाओं तक पहुँचने वाले मार्गों पर।





