
Odisha ओडिशा : खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने आज बताया कि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के दोषी पाए गए पेट्रोल पंपों से इस वर्ष ₹69,000 का जुर्माना वसूला गया है। राज्य भर में कुल सात पेट्रोल पंपों पर जुर्माना लगाया गया है।
ओडिशा विधानसभा में बीजद विधायक चक्रमणि कन्हार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने आगे बताया कि 2024-25 में, डिस्पेंसिंग यूनिट में छेड़छाड़ और कम ईंधन देकर उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए 15 पेट्रोल पंपों से ₹1.61 लाख का जुर्माना वसूला गया।
पात्रा ने बताया कि नियमित छापेमारी और निरीक्षण किए जा रहे हैं, और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और ओडिशा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि बीआईएस-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हॉलमार्किंग के मानकों में त्रुटियों को रोकने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) नियमित रूप से बाजार से नमूने एकत्र करता है और उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजता है। मंत्री ने बताया कि किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में, बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई की जाती है।
पात्रा ने आगे बताया कि विधिक माप विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत 318 पदों में से 151 रिक्त हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
बालीगुडा से बीजद विधायक ने अपने अतारांकित प्रश्न में विधिक माप विज्ञान निदेशालय में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण मांगा था। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार ईंधन में मिलावट करने वाले पेट्रोल पंपों और घटिया सोने के आभूषणों के साथ उपभोक्ताओं को ठगने वाले आभूषण विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रख रही है।





