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उम्मीदवारों की खर्च सीमा
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। विभिन्न दलों द्वारा खर्च सीमा बढ़ाए जाने की मांग किए जाने के बाद अब चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने वाले उम्मीदवारों के चुनावी खर्च सीमा को ढाई गुना बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं चुनाव प्रचार कार्य में प्रयोग होने वाले वाहनों की सीमा एवं मतदान की समयसीमा को भी आयोग ने बढ़ा दिया है।
जानकारी के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने (त्रिस्तरीय) सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंच उम्मीदवार के लिए खर्च सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है।
गौरतलब है वर्ष 2017 में हुए सरपंच एवं समिति सदस्य के चुनाव में खर्च सीमा 80 हजार रुपये थी जबकि जिला परिषद के लिए 2 लाख रुपये खर्च सीमा निर्धारित थी। इस बार भी चुनाव आयोग ने पहले खर्च सीमा को नहीं बढ़ाया था, मगर सभी राजनीतिक दलों ने खर्च सीमा को बढ़ाने की मांग किया था, इसके बाद अब चुनाव आयोग ने खर्चा सीमा को बढ़ाकर सरपंच एवं समिति सदस्य के लिए 2 लाख रुपया तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 5 लाख रुपया कर दिया है।
उसी तरह से जिला परिषद सदस्य चुनाव प्रचार में सर्वाधिक 5 जीप या कार तथा 10 मोटरसाइकिल का प्रयोग कर सकेंगे। पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच उम्मीदवार सर्वाधिक 2 जीप या कार तथा 5 मोटरसाइकिल चुनाव प्रचार में प्रयोग कर सकेंगे। मोटर गाड़ी के प्रयोग के दिन से जिला परिषद उम्मीदवार को वाहन के प्रकार, पंजीकरण नंबर एवं गाड़ी मालिक का नाम उप जिलाधीश को लिखित रूप से देना होगा। पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच उम्मीदवार इस संबन्धित तथ्य वीडियो को लिखित रूप में देंगे।
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