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उनकी दोषसिद्धि के बाद सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा।
रायगडा : रायगडा जिले के बर्टिंगुडा में प्रोजेक्ट यूपी स्कूल के पूर्व प्रभारी हेड मास्टर त्रिनाथ बाउरी और वर्तमान में सरकार के हेड मास्टर के रूप में नियुक्त हैं। विजिलेंस ट्रैप मामले में आज गुंथुली के हाई स्कूल को दोषी करार दिया गया है।
यहां उल्लेखनीय है कि बौरी को ओडिशा विजिलेंस ने कोरापुट विजिलेंस पीएस में चार्जशीट किया था। केस संख्या 40 दिनांक 06.08.2015 यू/एस 7/13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण (रिश्वत) की मांग और स्वीकृति के लिए प्रवेश की सुविधा के लिए उसका बेटा हॉस्टल में रहता है। जयपुर के विशेष न्यायाधीश विजिलेंस की अदालत ने आज बाउरी को दोषी करार दिया।
अदालत ने बाउरी को दोषी ठहराने के अलावा 2 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक मामले में 5000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक पर 3 महीने की अवधि के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। धारा 7 पीसी अधिनियम, 1988 और धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के लिए गिनती। दोनों वाक्य एक साथ चलने के लिए हैं। ओडिशा विजिलेंस अब श्री बौरी को उनकी दोषसिद्धि के बाद सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा।
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