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BOUDH बौध: राज्य में वन्यजीव अपराध अभियोजन Wildlife crime prosecution को बढ़ावा देते हुए बौध की एक अदालत ने सोमवार को 2016 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में हाथी के शिकार और उसके दांत रखने के लिए आठ लोगों को दोषी ठहराया। बौध के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिश्वेश्वर बिस्वप्रकाश रे ने सभी आठ लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। ओडिशा में यह पहला मामला है, जिसमें हाथी के शिकार और दांत तस्करी में आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
मामले की जांच क्राइम ब्रांच investigation crime branch के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा की जा रही थी। दोषियों में बबुली महालिक, पंचानन कन्हार, मनोरंजन प्रधान, मुरली महालिक, गोपाल नाइक, प्रकाश बेहरा, धर्मराज नायक, सुभया प्रधान और मनमथ कन्हार शामिल थे। एक अन्य आरोपी गोपाल नाइक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के समय आठ में से मुरली, बबुली, प्रकाश और धर्मराज अदालत में मौजूद थे। सजा सुनाए जाने के दौरान उपस्थित न होने पर अदालत ने अन्य चार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
2 जून, 2016 को अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 429, 379, 34 के अलावा भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 और ओडिशा वन अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया था।1 जून, 2016 को जिला स्वैच्छिक बल से मुंडेश्वरी रिजर्व वन में नौ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद बौध पुलिस ने छापेमारी की और उन्हें हाथी के दांत, हथियार, विस्फोटक और बोरियां रखने के आरोप में पकड़ा।
तलाशी के दौरान मनोरंजन, गोपाल और प्रकाश के पास से तीन सिंगल बैरल मज़ल लोडर बंदूकें मिलीं, जबकि बबुली के पास से एक कुल्हाड़ी मिली। पंचानन के पास से एक बोरी मिली जिसमें आठ दांत थे।जांच के दौरान सभी नौ लोगों ने हाथी की हत्या करने और तस्करी के लिए उसके दांत निकालने की बात कबूल की। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 22 गवाहों से पूछताछ की और 19 साक्ष्य पेश किए।एसटीएफ का यह 11वां मामला है जिसमें आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। अब तक 11 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सभी मामलों में दोषसिद्धि हुई है।
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Triveni
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