ओडिशा

Odisha: उपमुख्यमंत्री पर 2,000 रुपये का जुर्माना

Kavita2
31 Jan 2025 5:08 AM GMT
Odisha: उपमुख्यमंत्री पर 2,000 रुपये का जुर्माना
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Odisha ओडिशा : हाईकोर्ट ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसने आदेश दिया कि यह राशि कटक बार एसोसिएशन के पास जमा की जाए। पिछले साल हुए आम चुनावों में बोलनगीर जिले के पटनागढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सिंहदेव ने अपनी पराजित उम्मीदवार सरोज मेहर के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में तथ्य नहीं बताए गए हैं। अदालत ने सिंहदेव से इस पर स्पष्टीकरण मांगा। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर अदालत को विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

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