ओडिशा

ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन को संगठनात्मक चुनाव कराने चाहिए

Subhi
25 Aug 2026 10:50 AM IST
ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन को संगठनात्मक चुनाव कराने चाहिए
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कटक: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ओडिशा हाई कोर्ट को बताया है कि ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) को तुरंत चुनाव कराने चाहिए। पदाधिकारियों का पद पर लंबे समय तक बने रहना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और एसोसिएशन के अपने नियमों के खिलाफ हो सकता है।

BCCI ने हाई कोर्ट के 13 अगस्त के आदेश के पालन में अपनी सीनियर मैनेजर (लीगल) मेलिंडा कोलाको के ज़रिए एक हलफनामा दायर करके यह बात कही। यह हलफनामा जस्टिस सावित्री राथो के सामने पेश किया गया। जस्टिस राथो ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की।

अपना पक्ष रखते हुए BCCI ने कहा कि उसके मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन (MoA) में पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन साल का होता है, और वे ज़्यादा से ज़्यादा तीन कार्यकाल या कुल नौ साल तक पद पर रह सकते हैं। कोई पदाधिकारी लगातार केवल दो कार्यकाल तक ही पद पर रह सकता है और उसके बाद उसे तीन साल के 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' (पद से दूर रहने की अवधि) से गुज़रना होगा।

हलफनामे में कहा गया, "BCCI ने सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त, 2018 और 14 सितंबर, 2022 के फैसलों के आधार पर ये नियम अपनाए हैं।"

BCCI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश OCA पर भी लागू होते हैं और नेशनल क्रिकेट बॉडी से अपनी सदस्यता और मान्यता बनाए रखने के लिए राज्य एसोसिएशन को इनका पालन करना ज़रूरी है। बोर्ड ने ज़ोर देकर कहा कि तय समय पर चुनाव कराना ज़रूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति तय लगातार कार्यकाल से ज़्यादा समय तक पदाधिकारी या निर्वाचित सदस्य के तौर पर पद पर न बना रहे।

BCCI ने कहा, "समय पर चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है।" साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर OCA के अपने नियमों, BCCI के MoA और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हो सकता है।

यह हलफनामा OCA काउंसिल के सदस्य ललितेंदु बिद्याधर महापात्रा और कटक के सनराइज़ क्लब की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें चुनावों को अनिश्चित काल के लिए टालने को चुनौती दी गई थी। असल में ये चुनाव अक्टूबर 2025 में होने थे।

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