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Phulbani फूलबनी: ओडिशा के कंधमाल जिले की एक पॉक्सो अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को 14 साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।
फुलबनी की पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश मनोरंजन दास ने दोषी सहदेव मलिक पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील आशिम प्रहराज ने बताया कि जुर्माना न चुकाने पर उसे नौ महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। प्रहराज ने बताया कि अदालत ने कंधमाल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 जनवरी, 2024 को आरोपी पीड़िता के घर में अकेली होने पर जबरन घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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