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Odisha ओडिशा: बरगढ़ जिले की एक POCSO कोर्ट ने आज एक आदमी को 2024 में 5 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप और मर्डर करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने 37 गवाहों के बयानों की जांच के बाद दोषी प्रशांत बाग को मौत की सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को मृतक के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
घटना के बारे में
रेप और मर्डर की घटना 15 नवंबर, 2024 को बरगढ़ जिले के पैकामाल इलाके में हुई थी। प्रशांत बाग लड़की को मछली पकड़ने के लिए एक तालाब पर ले जाने के बहाने जंगल में ले गया। उसने जंगल में लड़की के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी।
पैकामाल पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था और जांच की थी।
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