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Berhampur बरहामपुर: बरहामपुर की एक विशेष सतर्कता अदालत ने शुक्रवार को ओडिशा के गंजम जिले के एक पूर्व ग्राम पंचायत सचिव को चावल और सीमेंट की हेराफेरी के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुनाई। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत पंचायत को चावल की आपूर्ति की गई थी। अदालत के विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र नाथ पांडा ने बताया कि सतर्कता अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार साहू ने चंदनपुर ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव बिजय प्रधान (62) पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ओडिशा के स्कूल में 14 वर्षीय छात्र ने सहपाठी को चाकू मारा उन्होंने बताया कि अदालत ने 16 गवाहों की जांच और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद प्रधान को दोषी ठहराया। विभिन्न योजनाओं में पंचायत को मिले चावल और सीमेंट की हेराफेरी के आरोपों के बाद सतर्कता टीम ने 16 अक्टूबर, 2007 को स्टॉक की अचानक जांच की थी। जांच के दौरान उन्हें करीब 198 क्विंटल चावल की हेराफेरी मिली थी। उन्होंने 64 बोरी सीमेंट की हेराफेरी का भी पता लगाया था। सतर्कता टीम ने 26 दिसंबर 2007 को प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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Kiran
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