ओडिशा

ओडिशा की अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

Subhi
3 Sept 2026 10:58 AM IST
ओडिशा की अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई
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बारगढ़: एक दुर्लभ और अहम फैसले में, पदमपुर की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने बुधवार को मिलावटी कफ सिरप का कारोबार करने वाले 35 साल के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

एडिशनल सेशंस जज सूर्य नारायण द्विवेदी ने राजापाड़ा के पुस्तम हंसा को IPC की धारा 274 के तहत दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा के साथ-साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर हंसा को एक साल की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

यह मामला जनवरी 2020 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 जनवरी 2020 को पदमपुर के राजापाड़ा में पुलिस की एक टीम ने हंसा को तब पकड़ा जब वह मिलावटी कफ सिरप बना रहा था और उसे लोगों को बेच रहा था। पुलिस ने उसके पास से दो प्लास्टिक के जार ज़ब्त किए, जिनमें से हर एक में 50 लीटर मिलावटी तरल पदार्थ था; साथ ही दो प्लास्टिक के गिलास और ट्रैंक्विलाइज़र (शांत करने वाली) गोलियों की एक स्ट्रिप भी बरामद की।

हंसा इन पदार्थों को रखने या बेचने के लिए कोई लाइसेंस या अधिकार-पत्र नहीं दिखा सका और उसने कफ सिरप में गोलियां मिलाने की बात भी मानी। इसके बाद ज़ब्त की गई चीज़ों को केमिकल जांच के लिए भेजा गया।

अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों से पूछताछ की, जिनमें ज़ब्ती अधिकारी, सरकारी गवाह और दो स्वतंत्र गवाह शामिल थे। इसके अलावा, ज़ब्ती सूची, FIR और केमिकल जांच रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश किया गया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने धारा 274 के तहत आरोप को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है।

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