
भुवनेश्वर: ओडिशा में अंदरूनी जलमार्गों पर सुरक्षा और बचाव को मज़बूत करने के लिए, राज्य सरकार ने नावों के संचालन में दुर्घटनाओं को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के मकसद से कई समय-सीमा वाले निर्देश जारी किए हैं।
हाल ही में अंदरूनी जल परिवहन सुरक्षा पर विभागों के बीच हुई एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, वाणिज्य और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव NBS राजपूत ने ज़िला प्रशासन, पुलिस और समुद्री एजेंसियों द्वारा तुरंत लागू किए जाने वाले कई ज़रूरी कदमों की रूपरेखा बताई।
उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा कि वे अंदरूनी जलमार्ग सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ज़िला-स्तरीय बैठकें बुलाएँ। ज़िला प्रशासन से कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में चल रही बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से जाँच और सर्वे करें। इस कवायद का मकसद सभी नावों को नियमों के दायरे में लाना और बिना मंज़ूरी के हो रहे संचालन पर रोक लगाना है।





