ओडिशा

Odisha : निजी प्राथमिक स्कूलों के नियमों में बदलाव

Kavita2
3 July 2026 2:31 PM IST
Odisha : निजी प्राथमिक स्कूलों के नियमों में बदलाव
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Odisha ओडिशा: सरकार ने राज्य में निजी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित गाइडलाइंस के तहत अब राज्य में निजी एलिमेंट्री स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आसान किया गया है, जबकि कुछ आवश्यक मानकों को और सख्त किया गया है।

स्कूल और मास एजुकेशन विभाग (School and Mass Education Department Odisha) ने सभी निजी प्राथमिक स्कूलों के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। इनमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों स्तर के स्कूल शामिल हैं, चाहे उनका शिक्षण माध्यम कोई भी हो। इन नियमों के तहत अब मान्यता (CoR) और स्कूल खोलने की अनुमति देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

नए नियमों के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब नए प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। पहले यह प्रमाणपत्र स्कूल खोलने की अनुमति लेने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा था, जिससे कई संस्थानों को मंजूरी मिलने में देरी होती थी।

सरकार का मानना है कि इस अनिवार्यता को हटाने से योग्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रक्रिया सरल होगी और शिक्षा क्षेत्र में निवेश और विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य में नई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना को गति मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए अन्य जरूरी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी और उन्हें और मजबूत किया गया है। इनमें बुनियादी ढांचे, शिक्षक योग्यता, सुरक्षा मानकों और शैक्षणिक गुणवत्ता से जुड़े नियम शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य केवल प्रक्रिया को आसान बनाना नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना भी है। इसलिए नए स्कूलों को मान्यता देने से पहले सभी मानकों की कड़ी जांच की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से निजी शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। साथ ही, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता भी बढ़ने की संभावना है।

विभाग ने यह भी कहा है कि सभी आवेदनों की जांच पारदर्शी तरीके से की जाएगी और किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि यह कदम राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है, बशर्ते मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

कुल मिलाकर, ओडिशा सरकार का यह निर्णय निजी प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे स्कूल खोलने की प्रक्रिया आसान होगी और शिक्षा व्यवस्था के विस्तार को नई दिशा मिलेगी।

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