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CUTTACK कटक: ओडिशा के कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा लगभग छह वर्ष पहले सेवामुक्त किए गए संविदा व्याख्याताओं को राहत देते हुए ओडिशा उच्च न्यायालय Orissa High Court ने शुक्रवार को उन्हें उनके संबंधित पदों पर सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया। व्याख्याताओं को 2012 से नियुक्त किया गया था और समय-समय पर उनकी सेवा का नवीनीकरण किया जाता था तथा उनके मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती थी। लेकिन विश्वविद्यालय ने 30 जून, 2019 को उन्हें सेवामुक्त करने के बाद 10 विभागों में 25 पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल के लिए 1 जुलाई, 2019 को नया विज्ञापन जारी किया। इसके बाद कई याचिकाओं ने विज्ञापन को चुनौती दी तथा स्वीकृत पदों पर सेवाओं को नियमित करने की भी मांग की, जिसके विरुद्ध उन्हें संविदा पर व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। जुलाई 2019 में जारी अंतरिम आदेशों में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित पदों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था तथा कहा था कि विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा।
शुक्रवार को याचिकाओं के समूह का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति बीपी सतपथी की एकल पीठ ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता सभी चयन प्रक्रिया के संदर्भ में स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध अनुबंध पर व्याख्याता के रूप में नियुक्त किए गए थे और चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास नियमित आधार पर सहायक प्रोफेसर के पद पर रहने के लिए आवश्यक योग्यता है, इसलिए इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता अपने संबंधित पदों पर आमेलन का लाभ पाने के लिए पात्र और हकदार हैं।" न्यायमूर्ति सतपथी ने विश्वविद्यालय को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "आमेलन का ऐसा आदेश जारी होने तक, याचिकाकर्ताओं को अपने संबंधित विभागों में अनुबंध पर व्याख्याता के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।"
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