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Bhubaneswar भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में अपनी 28वीं बैठक में 10 विभागों के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी। नियामक सुगमता, सिंचाई विकास, स्वच्छता और जन कल्याण के उद्देश्य से लिए गए ये निर्णय राज्य के शासन सुधार एजेंडे में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। बैठक के बाद मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने प्रेस को जानकारी दी। उद्योग विभाग: गैर-अपराधीकरण के लिए जन विश्वास अध्यादेश
मंत्रिमंडल ने ओडिशा जन विश्वास अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर नागरिक जुर्माने लगाकर 16 राज्य कानूनों में संशोधन करना है। केंद्र के जन विश्वास अधिनियम, 2023 के अनुरूप यह कदम विश्वास-आधारित शासन की ओर बदलाव को दर्शाता है और नागरिकों तथा व्यवसायों पर कानूनी बोझ को कम करता है। ओडिशा नगरपालिका अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, वैट अधिनियम और सहकारी समिति अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत अपराधों पर अब कारावास के बजाय श्रेणीबद्ध दंड का प्रावधान होगा।
वित्त विभाग: ओटीएएस अधिकारियों के लिए लचीले प्रशिक्षण नियम
सेवा प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, मंत्रिमंडल ने ओडिशा कराधान एवं लेखा सेवा नियमों में एक संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे सरकार को नए कर्मचारियों और पदोन्नत कर्मचारियों के लिए लचीली प्रशिक्षण अवधि निर्धारित करने की अनुमति मिल जाएगी। यह पहले की कठोर अवधियों का स्थान लेगा और बदलती प्रशिक्षण आवश्यकताओं, विशेष रूप से बढ़ते डिजिटल शिक्षण माध्यमों के साथ, को समायोजित करेगा।
श्रम एवं ईएसआई: प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए नए भर्ती नियम
सरकार ने एक नए संवर्ग नियम - ओडिशा कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला तकनीशियन सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2025 को मंजूरी दी है। ये नियम ईएसआई अस्पतालों में प्रयोगशाला तकनीशियनों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को मानकीकृत करेंगे, जिससे बेहतर कार्यबल प्रबंधन और सेवा वितरण सुनिश्चित होगा।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण: 2025-26 के लिए धान खरीद नीति
खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए खाद्य एवं खरीद नीति को मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य 93 लाख मीट्रिक टन धान (63 लाख मीट्रिक टन चावल) की खरीद करना है। ई-केवाईसी के माध्यम से पंजीकृत किसानों को खरीद तिथियों के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। भुगतान 24-48 घंटों के भीतर किया जाएगा, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले सीज़न के भुगतान न करने वाले मिल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आवास और शहरी विकास: 1,600 करोड़ रुपये की स्वच्छ ओडिशा योजना शुरू
शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए पाँच वर्षों में 1,600 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई शहरी स्वच्छता योजना, स्वच्छ ओडिशा, को मंजूरी दी गई। यह योजना वित्त पोषण की कमी को पूरा करेगी और शहरी स्वच्छता प्रणाली को मज़बूत करेगी, जो स्वच्छ भारत जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का पूरक होगी।
जल संसाधन: सिंचाई और नदी परियोजनाओं को बड़ा बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने 2025-30 के लिए 19,941 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स (ISS-2.0) योजना का विस्तार किया। इसने जल-अतिरिक्त और जल की कमी वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 1,790 करोड़ रुपये की एक नई अंतर-राज्यीय नदी जोड़ो योजना को भी मंजूरी दी। नवकृष्ण चौधरी सेवा उन्नयन योजना 1,437 करोड़ रुपये की लागत से जारी रहेगी जिससे 1.2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई बहाल होगी। इसके अतिरिक्त, संबलपुर में 211.87 करोड़ रुपये की लागत से एक मेगा लिफ्ट सिंचाई क्लस्टर को मंजूरी दी गई, जिसमें हीराकुंड के पानी से 8,507 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी।
श्रम एवं रोजगार: कारखाना एवं दुकान अधिनियम अध्यादेशों को मंजूरी
व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख अध्यादेशों - कारखाना अधिनियम और दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन - को मंजूरी दे दी। नए नियमों के तहत कारखानों को विस्तारित समय (दिन में 10 घंटे, सप्ताह में 48 घंटे), सहमति से महिलाओं की रात्रि पाली और लचीले विस्तार के साथ काम करने की अनुमति है। 20 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों को इस अधिनियम से छूट दी गई है, हालाँकि सभी दुकानों पर ओडिया साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। ओवरटाइम की सीमा बढ़ा दी गई है, और अब सुरक्षा उपायों के साथ 24×7 संचालन की अनुमति है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: नए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम
केंद्रीय कानूनों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत नए नियमों के निर्माण को मंज़ूरी दी, जिससे प्रमाण पत्रों का डिजिटल वितरण, मृत जन्मों का मानकीकृत पंजीकरण और बेहतर योजना एवं प्रशासन के लिए अद्यतन अभिलेख सुनिश्चित होंगे।
विद्यालय एवं जन शिक्षा: पाठ्यपुस्तक कागज़ की खरीद को मंज़ूरी
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए, मंत्रिमंडल ने 163 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य के 18,500 मीट्रिक टन मैपलिथो कागज़ और 1,300 मीट्रिक टन ग्लॉसी आर्ट पेपर की खरीद को मंज़ूरी दी। इस आपूर्ति से स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की समय पर छपाई में मदद मिलेगी और यह कार्य 31 मार्च, 2026 तक पूरा किया जाना है।
विधि विभाग: न्यायिक कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने ओडिशा जिला एवं सिविल न्यायालय न्यायिक कर्मचारी सेवा नियम, 2008 में संशोधन को मंज़ूरी दी, जिससे वे पात्र उम्मीदवारों, जिनमें पहले से वंचित उम्मीदवार भी शामिल हैं, के लिए अधिक समावेशी बनेंगे और अनुभवी कर्मियों के लिए व्यापक अवसर खुलेंगे।
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