
Odisha ओडिशा : खोरधा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज ओडिशा भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को ज़मानत दे दी, जिन्हें भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
प्रधान को 30,000 रुपये के ज़मानत बांड और एक ज़मानतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत ज़मानत पर ज़मानत दी गई।
3 जुलाई को, प्रधान ने भुवनेश्वर डीसीपी कार्यालय में कमिश्नरेट पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। प्रधान पर बीएनएस की धारा 333/132/121(1)/121(2)/351(2)/62/304/54/61(2)/189(2)/190/3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधान के अलावा, इस मामले में पाँच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
आत्मसमर्पण से पहले, प्रधान ने मीडियाकर्मियों से कहा, "मैंने सार्वजनिक रूप से हमले की निंदा की है और बीएमसी अधिकारी पर हमले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। मेरी छवि खराब करने और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।"
अधिकारी पर हुए हमले के बाद ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) एसोसिएशन द्वारा की गई प्रमुख मांगों में से एक प्रधान की गिरफ्तारी थी।
रत्नाकर साहू पर हमला कथित तौर पर बीएमसी कार्यालय के अंदर एक शिकायत निवारण बैठक के दौरान हुआ, जब उपद्रवियों के एक समूह ने कथित तौर पर अधिकारी पर हमला किया।





