ओडिशा

Odisha : बार काउंसिल ने ‘गैर-प्रैक्टिसिंग’ वकीलों से अपना लाइसेंस सरेंडर करने को कहा

Kavita2
29 Aug 2025 5:05 PM IST
Odisha : बार काउंसिल ने ‘गैर-प्रैक्टिसिंग’ वकीलों से अपना लाइसेंस सरेंडर करने को कहा
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Odisha ओडिशा : राज्य बार काउंसिल ने वकालत के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे वकीलों से एक महीने के भीतर अपने लाइसेंस सरेंडर करने को कहा है।

बार काउंसिल के अनुसार, कुछ वकील वकालत का लाइसेंस मिलने के बाद भी व्यावसायिक गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं और लाभ के पद पर भी आसीन हैं।

बार काउंसिल ने इन गैर-अभ्यास करने वाले वकीलों से एक महीने के भीतर अपने लाइसेंस सरेंडर करने को कहा है, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे आरोप हैं कि कुछ विधि स्नातक वकालत का लाइसेंस मिलने के बाद निजी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं और व्यावसायिक गतिविधियों में भी संलग्न हो रहे हैं। वकीलों के निकाय ने आज एक बयान में कहा कि ऐसा करके वे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं।

ओडिशा राज्य बार काउंसिल ने इस वर्ष 12 अप्रैल को पारित एक प्रस्ताव में ऐसे गैर-अभ्यास करने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

बार काउंसिल ने ओडिशा के सभी बार एसोसिएशनों से कहा है कि अगर ये गैर-प्रैक्टिसिंग वकील एक महीने के भीतर अपने लाइसेंस सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

राज्य भर के बार एसोसिएशनों से उल्लंघनकर्ताओं के लाइसेंस निलंबित करने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने को भी कहा गया है।

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