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Odisha ओडिशा: ओडिशा ने मंदिर परिसर में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाकर पर्यावरण बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (SPCB) ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें भक्तों को पॉलीथीन या प्लास्टिक मटीरियल में प्रसाद ले जाने पर रोक लगाई गई है। इस निर्देश में पूजा के सामान, प्रसाद बांटने और खाने की सर्विस के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।
SPCB ने भक्तों को प्रसाद के लिए बांस की टोकरियों, पत्तों के कंटेनर और दोबारा इस्तेमाल होने वाली टोकरियों का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया। मंदिर परिसर के अंदर और आसपास के वेंडरों को प्लास्टिक पैकेजिंग से बचना चाहिए और इको-फ्रेंडली ऑप्शन अपनाने चाहिए। मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन को पूजा के सामान के लिए बांस की टोकरियां और पत्तों से बने कंटेनर देने का निर्देश दिया गया है। उन्हें सूखे और गीले कचरे के लिए कलर-कोडेड बिन भी लगाने होंगे और इकट्ठा किया गया कचरा नगर निगम अधिकारियों को सौंपना होगा।
गाइडलाइंस में थर्मोकोल और प्लास्टिक कटलरी, जिसमें कप, प्लेट, स्ट्रॉ, चाकू, कांटे और चम्मच शामिल हैं, पर रोक है। 120 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक कैरी बैग बैन हैं। मंदिर अधिकारियों को न सिर्फ़ मंदिर परिसर में बल्कि आस-पास के होटलों, रेस्टोरेंट और वेंडरों के बीच भी नियमों का पालन पक्का करना चाहिए। पत्तों की प्लेट, लकड़ी के चम्मच, पेपर स्ट्रॉ और कम्पोस्टेबल कटलरी जैसे इको-फ्रेंडली विकल्प का इंतज़ाम किया जाना चाहिए।
पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए, मंदिर अधिकारियों को नैवेद्य विसर्जन के लिए तालाबों या पानी की जगहों में बंद जगहें तय करनी चाहिए। इससे बाद में पूजा की चीज़ों को ठीक से डिस्पोज़ किया जा सकेगा। जागरूकता कैंपेन से भक्तों को तय कूड़ेदानों और विसर्जन ज़ोन का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा मिलेगा।
SPCB अधिकारियों ने ज़ोर दिया कि मंदिर परिसर को साफ़ रखने और पर्यावरण की रक्षा करते हुए धार्मिक जगहों की पवित्रता बनाए रखने के लिए भक्तों, वेंडरों और मंदिर प्रशासन का मिलकर काम करना ज़रूरी है।
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