ओडिशा

Odisha में बिजली सेवाओं पर हड़ताल पर 6 महीने की रोक

Kavita2
23 May 2026 9:39 AM IST
Odisha में बिजली सेवाओं पर हड़ताल पर 6 महीने की रोक
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Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पावर सेक्टर से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।

यह आदेश ओडिशा एसेंशियल सर्विसेज (मेंटेनेंस) एक्ट, 1988 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में आवश्यक सेवाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण जैसी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को लगातार और सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इस आदेश के तहत ओडिशा में बिजली सेवाओं से जुड़े सभी क्षेत्रों में अगले छह महीने तक हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने और किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने के लिए उठाया गया है।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध राज्य के प्रमुख बिजली उत्पादन और वितरण संस्थानों पर लागू होगा। इनमें GRIDCO, OPTCL, OHPC, OPGC, TPCODL, TPNODL, TPSODL और TPWODL सहित राज्य में कार्यरत सभी बिजली उत्पादन और वितरण इकाइयां शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि इन सभी संस्थानों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी इस अवधि में किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बहिष्कार नहीं कर सकेंगे। आदेश का उद्देश्य राज्य में बिजली आपूर्ति को निरंतर बनाए रखना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और घरेलू उपयोग जैसी सभी आवश्यक सेवाओं से सीधे जुड़ा हुआ है।

अधिकारियों के अनुसार, बिजली व्यवस्था में किसी भी प्रकार की रुकावट से राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ESMA के तहत यह सख्त कदम उठाया है।

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस निर्णय के बाद राज्य में बिजली क्षेत्र से जुड़े संगठनों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और राज्य में विकास कार्यों की गति बनी रहेगी।

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