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Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज ज़िले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक 60 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल एक दिव्यांग लड़की से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक मनारंजन पटनायक ने बताया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने बिरसिंग हंसदाह को 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हंसदाह पर पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पटनायक ने बताया कि अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया। हंसदाह ने 17 जून, 2024 को लड़की के साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के परिवार ने बादामपहाड़ पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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