ओडिशा

Odisha: किशोर लड़के से रेप के आरोप में 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल

Usha dhiwar
27 July 2024 10:01 AM GMT
Odisha: किशोर लड़के से रेप के आरोप में 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल
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rape of a teenage boy: रेप ऑफ़ अ टीनएज बॉय: ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत ने एक किशोर लड़के से बलात्कार के आरोप में 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष पोक्सो अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे दो साल अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। घटना जुलाई 2021 में हुई थी। पुलिस शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि दोषी ने उसे एक सुनसान Deserted जगह पर स्थित गौशाला में ले जाकर उसके साथ बलात्कार rape किया। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 14 वर्षीय लड़के को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध, जिसमें प्रकृति के विरुद्ध माने जाने वाले यौन संबंध भी शामिल हैं) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया। लड़के समेत दस गवाहों ने अदालत के समक्ष गवाही दी।

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