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Nuapada नुआपाड़ा: बलि के लिए हत्या के एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाते हुए, यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को बेहतर धान की उपज के लिए काले जादू की रस्म के तहत 2019 में अपने नाबालिग भतीजे का सिर काटने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास के अलावा, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दास ने कोमना पुलिस सीमा के तहत जादामुंडा गांव के चिंतामणि माझी के रूप में पहचाने गए दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माना राशि का भुगतान न करने की स्थिति में उसे तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। केस डायरी के अनुसार, अपराध 8 अगस्त, 2019 को हुआ था, जब माझी अपने भतीजे धनसिंह माझी को पेड़ काटने के बहाने एक खेत में ले गया था। सूत्रों ने बताया कि माझी ने पहले भी बेहतर फसल पैदावार के लिए उसी खेत पर काला जादू किया था और फिर 'बलि' के तौर पर हत्या की थी।
घटना के बाद, कोम्ना पुलिस स्टेशन में माझी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्तिकेश्वर महाराणा ने बताया कि 23 गवाहों की गवाही और पुलिस जांच रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के बाद यह फैसला आया।
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