
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा में बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है।
STA ने राज्य में रिटेल आउटलेट चलाने वाली तेल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे उन वाहनों को फ्यूल न दें जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि यह फैसला बढ़ते वाहनों के प्रदूषण को रोकने और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
एक नोटिफिकेशन में, परिवहन आयुक्त-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, ओडिशा के कार्यालय ने कहा कि यह देखा गया है कि स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना वैलिड PUCC के चल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे उल्लंघन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं।
नोटिफिकेशन में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) का हवाला दिया गया है, जिसे केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के साथ पढ़ा जाए, जो निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन और वैलिड PUCC रखने को अनिवार्य बनाता है। इसमें कहा गया है कि बिना वैलिड सर्टिफिकेट के वाहन चलाना कानून के तहत अपराध है।
तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा गया है कि वे ओडिशा में सभी रिटेल आउटलेट डीलरों और फ्रेंचाइजी को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि फ्यूल देने से पहले PUCC की वैलिडिटी की जांच करें। प्राधिकरण ने रिटेल आउटलेट स्टाफ को कानूनी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और चेतावनी दी कि गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और आंतरिक नियंत्रण और अनुशासनात्मक तंत्र के माध्यम से निपटा जाएगा।





