ओडिशा

Odisha: नौ बांग्लादेशी घुसपैठियों को 2 साल की जेल की सज़ा।

Subhi
4 Feb 2026 10:09 AM IST
Odisha: नौ बांग्लादेशी घुसपैठियों को 2 साल की जेल की सज़ा।
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भुवनेश्वर: भुवनेश्वर की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (SDJM) कोर्ट ने मंगलवार को तीन महिलाओं सहित नौ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के चुपके से भारत में घुसने के आरोप में दो साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई।

SDJM अमित कुमार ने MD हासिम (46), साजिब खान (24), अल्लम शैका (41), Md अजीम (40), दिलारा शेख (45), Md सोहा तालुकदार (36), करीमा बेगम (25), मोरिना बेगम (30) और सहाना बेगम (45) को फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 14 के तहत दोषी ठहराया और फैसला सुनाया। इन नौ लोगों पर `10,000 का जुर्माना भी लगाया गया और अगर वे यह रकम नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा होगी।

यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर सुनाया गया, जिसमें छह गवाहों की गवाही और सहायक दस्तावेजी सबूत शामिल थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों का यह आचरण देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

एक और बांग्लादेशी नागरिक, एक 14 साल के लड़के को ट्रायल के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा गया है। वह अभी बरहामपुर जुवेनाइल शॉर्ट स्टे होम में है, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रश्मि रंजन ब्रह्मा ने बताया।

पुलिस ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों का पता क्राइम ब्रांच की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पिछले साल 8 मार्च को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक छापे के दौरान लगाया था। पूछताछ करने पर, वे पासपोर्ट, वीज़ा या कोई अन्य वैध यात्रा दस्तावेज पेश नहीं कर पाए और मौके से भागने की कोशिश की।

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