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Bhubaneswar भुवनेश्वर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकारों से उनके राज्यों में एसिड अटैक की घटनाओं पर अंकुश लगाने से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनएचआरसी ने यह आदेश जारी किया। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में एसिड अटैक की विभिन्न घटनाओं का हवाला देते हुए त्रिपाठी ने अपनी याचिका में कहा कि भारत में एसिड अटैक सर्वाइवर्स न्याय से वंचित हैं। उन्होंने आयोग से भारत में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए न्याय, सुरक्षा, मुआवजे का भुगतान और पुनर्वास उपायों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
आवेदन पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने हितधारकों को नोटिस जारी कर 25 नवंबर, 2024 को एसिड अटैक की घटनाओं पर कार्रवाई रिपोर्ट, मुआवजे का भुगतान और ऐसी जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। एनएचआरसी ने रिपोर्ट की जांच के बाद नागरिकों, खासकर महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने में राज्य सरकारों की चूक पर गंभीर चिंता जताई। एनएचआरसी ने कहा, "एसिड की ओवर-द-काउंटर बिक्री सख्त वर्जित है; हालांकि, पुलिस रिपोर्ट इन सभी मामलों में आरोपियों द्वारा एसिड के स्रोत या खरीद के बारे में चुप है।" आयोग ने एसिड पीड़ितों के दो मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी पर सवाल उठाए। एनएचआरसी ने एसिड अटैक पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के संबंध में 9 नवंबर, 2016 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकारों से भी जवाब मांगा है। दूसरी ओर, त्रिपाठी ने एनएचआरसी से अनुरोध किया है कि वह गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा एनसीआरबी से एसिड अटैक पीड़ितों का ताजा सर्वेक्षण करवाकर भारत में एसिड अटैक से बचे लोगों की कुल संख्या के बारे में राज्यवार तथा वर्षवार विस्तृत रिपोर्ट मांगे तथा एसिड अटैक पीड़ितों के लिए केंद्रीय/राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उन्हें मुआवजा भी प्रदान करे।
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