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KENDRAPARA केन्द्रपाड़ा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग National Human Rights Commission (एनएचआरसी) ने राजनगर ब्लॉक के अंतर्गत सतभाया ग्राम पंचायत में समुद्री कटाव के कारण विस्थापित परिवारों के लिए स्थापित बागपतिया पुनर्वास कॉलोनी में खराब रहने की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर केन्द्रपाड़ा कलेक्टर स्मृति रंजन प्रधान से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। एनएचआरसी ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए 5 मई को नोटिस जारी किया। आयोग ने कलेक्टर को चार सप्ताह के भीतर एटीआर के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है।
त्रिपाठी की याचिका के अनुसार, समुद्र से लगभग 11 किलोमीटर दूर बागपतिया कॉलोनी में 2008 में कुल 571 समुद्री कटाव प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया था। हालांकि, निवासी अभी भी खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं, उन्हें अपर्याप्त आवास और सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मौलिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा हो रही हैं। जलवायु शरणार्थियों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी माने जाने के बावजूद, बागपतिया में सबसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय स्कूल में खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षण स्टाफ की समस्या है, जिससे बच्चे शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित हैं। बारिश के दौरान, कॉलोनी में पानी भर जाता है, खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण बाढ़ आ जाती है, जिससे हल्की बारिश के बाद भी घर प्रभावित होते हैं। त्रिपाठी ने अपनी याचिका में कहा, "राज्य की उदासीनता, लापरवाही और बार-बार विफलता मानवाधिकारों के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है।" उन्होंने एनएचआरसी से मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र टीम भेजने का आग्रह किया।
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