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कटक: अंगुल जिले के तालचेर तहसील के अंतर्गत ब्राह्मणी नदी में गोपीनाथपुर रेत खदान के पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से परे कथित खनन और अतिरिक्त निकासी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की जांच के दायरे में आ गई है।
तालचेर स्थित यूथ यूनाइटेड फॉर सस्टेनेबल एनवायर्नमेंटल ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में लगाए गए आरोपों के संबंध में मंगलवार को गठित तीन सदस्यीय समिति को चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
कोलकाता में एनजीटी की पूर्वी जोन पीठ को लगा कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। बी अमित स्टालेकर (न्यायिक सदस्य) और अरुण कुमार वर्मा (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने कहा, “लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए, हम आरोपों की सत्यता जानने के लिए एक समिति का गठन करना उचित समझते हैं। समिति संबंधित स्थल का निरीक्षण करेगी और लगाए गए आरोपों के संबंध में हलफनामे पर चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।''
समिति में ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अंगुल के कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं हों, शामिल हैं।
याचिकाकर्ता ने खनन विभाग को पट्टा क्षेत्र से परे खनन और अतिरिक्त रेत खनन का आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण करने और वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग और खनन कार्यों के लिए ई-ट्रांजिट पास अनिवार्य करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि और अधिवक्ता आशुतोष पाढ़ी ने दलीलें दीं।
पट्टेदार कथित तौर पर चार भारी मशीनों (खुदाई) और सैकड़ों भारी वाहनों का उपयोग कर रहा था, जबकि सतत रेत खनन दिशानिर्देश 2016 और ईसी शर्तों के अनुसार यांत्रिक खनन निषिद्ध है। याचिकाकर्ता ने प्रति दिन 50 से अधिक हाइवा ट्रक लोड से अधिक खनन का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि एक हाइवा में लगभग 20 क्यूबिक मीटर रेत की भार क्षमता होती है, जो प्रति दिन लगभग 1,000 क्यूबिक मीटर है, जबकि अनुमति केवल पहले वर्ष के लिए 18,000 क्यूबिक मीटर और पूरे दूसरे वर्ष के लिए 4,500 क्यूबिक मीटर है।
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Triveni
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