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CUTTACK कटक: राष्ट्रीय हरित अधिकरण The National Green Tribunal (एनजीटी) की कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्र पीठ ने शुक्रवार को ढेंकनाल स्थित गुनादेई ब्राह्मणी नदी रेत खदान में अवैध रेत खनन के आरोपों की जाँच के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया। यह आदेश तालचेर स्थित यूथ यूनाइटेड फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है। याचिका में ओडापाड़ा तहसील के गुनादेई गाँव में 11.80 एकड़ में फैली खदान में सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।ट्रस्ट ने दावा किया कि परियोजना आवश्यक पर्यावरणीय मंज़ूरी (ईसी) हस्तांतरण के बिना और 30 मार्च, 2021 को तहसीलदार के पक्ष में दी गई मूल पर्यावरणीय मंज़ूरी से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से चल रही थी।
न्यायमूर्ति बी अमित स्थलेकर और डॉ. अरुण कुमार वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार, एसईआईएए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पट्टेदार को नोटिस जारी किए। पाँच सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति को स्थल की जाँच कर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में, पीठ ने कहा कि यदि संतोषजनक वार्षिक पुनःपूर्ति दर अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो मई 2022 के बाद पर्यावरण स्वीकृति रद्द की जा सकती है, जो एक ऐसी शर्त है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है।
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