![पर्यावरण उल्लंघनों को लेकर NGT ने ओडिशा सरकार, ओएसपीसीबी को नोटिस जारी किया पर्यावरण उल्लंघनों को लेकर NGT ने ओडिशा सरकार, ओएसपीसीबी को नोटिस जारी किया](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/11/4377801-1.webp)
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Bhubaneswarभुवनेश्वर : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ओडिशा सरकार, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और अन्य को नोटिस जारी कर विभिन्न स्टेनलेस स्टील उत्पादों के निर्माण में लगी एक निजी कंपनी के खिलाफ पर्यावरण प्रदूषण के आरोपों के संबंध में जवाब मांगा है। एनजीटी ने ढेंकनाल जिले के हरिहर सामल और अंगुल जिले के राजीब गोपाल स्वैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। अधिकारियों को आदेश प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर अपने जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।
अधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) के वरिष्ठ वैज्ञानिकों सहित एक तथ्य-खोज समिति का भी गठन किया।
ढेंकनाल के जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं होंगे, वे भी समिति का हिस्सा होंगे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ढेंकनाल में स्थित कंपनी की विनिर्माण इकाई कथित तौर पर वायु प्रदूषण पैदा कर रही है और संचालन की शर्तों और सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसिंदा नाले में अनुपचारित पानी छोड़ रही है।
विशेष रूप से, स्टील प्लांट को कथित तौर पर 31 मार्च, 2023 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। आरोप है कि स्टील प्लांट अपशिष्ट जल को ठीक से इकट्ठा और उपचारित नहीं कर रहा है और अपशिष्ट जल को सीधे किसिंदा नाले में छोड़ रहा है। प्लांट कथित तौर पर अपने ठोस कचरे को यूनिट परिसर के बाहर और सड़क के किनारे डंप कर रहा है जिसका इस्तेमाल कुरुंती के ग्रामीण कर रहे हैं।
“इकाई ने ओएसपीसीबी और सीपीसीबी के केंद्रीकृत सर्वर पर स्टैक एमिशन और अपशिष्ट जल डिस्चार्ज की ऑनलाइन निगरानी को सक्रिय नहीं किया है। याचिका में कहा गया है कि इसके अलावा, यूनिट ने खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों के तहत प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शंकर पाणि ने सोमवार को दावा किया कि कंपनी ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 2023 के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से वन भूमि का अधिग्रहण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिट ने अनिवार्य चार के बजाय केवल दो परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (एएक्यूएमएस) स्थापित किए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा स्थापित एएक्यूएमएस में से कोई भी चालू नहीं है। कंपनी पर संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना किसिंधा नाले से अवैध रूप से पानी निकालने का भी आरोप है।(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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