ओडिशा

NGT ने देरी के लिए ADG (वन्यजीव) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया

Subhi
23 Oct 2026 11:10 AM IST
NGT ने देरी के लिए ADG (वन्यजीव) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया
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कटक: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की पूर्वी जोन बेंच ने सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) को अधिसूचित करने में देरी से संबंधित एक याचिका का जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक (वन्यजीव)-सह-सदस्य सचिव पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और ईश्वर सिंह की पीठ ने वरिष्ठ अधिकारी को एक महीने के भीतर कोलकाता में एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र पीठ के रजिस्ट्रार के पास राशि जमा करने का निर्देश दिया। इसने अधिकारी को उसी अवधि के भीतर जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया और उसे संबंधित रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

17 अक्टूबर को ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया आदेश, तालचेर स्थित एक एनजीओ का प्रतिनिधित्व करने वाले शांतनु कुमार भुक्ता द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिसमें ईएसजेड अधिसूचना को अंतिम रूप देने और रिजर्व के आसपास गतिविधियों को विनियमित करने में अधिकारियों की कथित विफलता के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

भुक्ता ने बताया कि केंद्र ने 29 जनवरी, 2019 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें सिमिलिपाल-हादगढ़ परिदृश्य के लिए ईएसजेड का प्रस्ताव दिया गया था। हालाँकि, अंतिम अधिसूचना छह साल से अधिक समय से लंबित है।

उन्होंने बाघ अभयारण्य के आसपास प्रस्तावित ईएसजेड के भीतर बड़े पैमाने पर अनियमित निर्माण, पेड़ों की कटाई, बोरवेल ड्रिलिंग और प्लास्टिक कचरा डंपिंग का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि और आशुतोष पाढ़ी ने किया।

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