
बेरहामपुर: गंजाम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बेरहामपुर के एक मोटरसाइकिल डीलर को निर्देश दिया है कि वह एक ग्राहक को 9,860 रुपये का भुगतान करे। यह राशि बीमा और पंजीकरण शुल्क के नाम पर ली गई अतिरिक्त रकम और सेवा में कमी के कारण वापस करने को कहा गया है।
शिकायतकर्ता अनिल दास, जो बेरहामपुर के रहने वाले हैं, के अनुसार उन्होंने फ्लिपकार्ट के जरिए आस्का रोड स्थित 'आर्या मोटोटेक प्राइवेट लिमिटेड' से एक TVS मोटरसाइकिल बुक की थी। डीलर ने मोटरसाइकिल के लिए 59,300 रुपये का टैक्स इनवॉइस जारी किया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने बीमा और RTO पंजीकरण के नाम पर दास से 12,347 रुपये अतिरिक्त वसूल लिए।
बाद में, डीलर ने बीमा के लिए 6,489 रुपये और पंजीकरण के लिए 3,998 रुपये की रसीदें दीं। आरोप है कि बाकी बचे 1,860 रुपये बिना कोई वैध रसीद दिए अपने पास रख लिए गए। शिकायत सुनने के बाद, आयोग ने डीलर के इस व्यवहार को 'अनुचित व्यापार प्रथा' (unfair trade practice) माना। आयोग ने 'आर्या मोटोटेक' को निर्देश दिया कि वह अतिरिक्त ली गई 1,860 रुपये की राशि वापस करे, मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा दे और कानूनी खर्च के तौर पर 3,000 रुपये का भुगतान करे।





