ओडिशा

ओडिशा हाई कोर्ट ने जगतसिंहपुर कलेक्टर से गाइडलाइंस बनाने को कहा

Subhi
23 Sept 2026 10:58 AM IST
ओडिशा हाई कोर्ट ने जगतसिंहपुर कलेक्टर से गाइडलाइंस बनाने को कहा
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कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने जगतसिंहपुर कलेक्टर को सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डीजे और अन्य ध्वनि प्रणालियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है, जबकि गणेश पूजा और विसर्जन के दौरान संगीत प्रणालियों के उपयोग पर जिला प्रशासन के हालिया प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति आरके पटनायक ने कलेक्टर द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली जगन्नाथ टेंट लाइट एंड साउंड ओनर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया।

एसोसिएशन की ओर से पेश होते हुए, वकील जी मोहंती ने शादी के जुलूसों के दौरान डीजे के उपयोग पर इसी तरह के प्रतिबंध से संबंधित एक पुराने मामले में उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर, 2024 के आदेश का हवाला दिया। अदालत ने तब ध्वनि प्रणालियों और अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश के साथ मामला कलेक्टर को भेज दिया था।

मोहंती ने प्रस्तुत किया कि पहले के निर्देश के बावजूद ऐसे कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए थे और कलेक्टर ने गणेश पूजा और विसर्जन के संबंध में 15 सितंबर के एक कार्यालय आदेश के माध्यम से फिर से इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे आयोजनों के दौरान डीजे सिस्टम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और नवीनतम प्रतिबंध के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।

याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त सरकारी वकील सरबेश्वर बेहरा ने कहा कि प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव और स्वास्थ्य खतरों को रोकना था और यह कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में था।

अदालत ने कलेक्टर के कार्यालय के आदेश का अवलोकन किया, जिसके तहत ओडिशा फायर वर्क्स और लाउड स्पीकर (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति पटनायक ने पहले के निर्देश पर ध्यान दिया, जिसमें जिला प्रशासन को ध्वनि प्रणालियों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता थी।

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