
केंद्रपाड़ा: पुलिस ने रविवार को मार्शाघई के करंगा गांव में अपनी पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
मार्शाघई पुलिस स्टेशन के आईआईसी तपन कुमार नायक ने आरोपी की पहचान निगम दास के रूप में की और कहा कि घटना शुक्रवार रात करंगा गांव में हुई। पीड़िता सुभाश्री दास (24) की उसके पति द्वारा कथित तौर पर जहर खाने के लिए मजबूर किए जाने के बाद मौत हो गई।
पीड़िता की मां मनोरमा दास ने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी ने 2024 में निगम से शादी की। तब से, सुभाश्री के पति और उसके परिवार के सदस्य कथित तौर पर अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसे परेशान कर रहे थे। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि उन्होंने शुक्रवार की रात उसे जहर खाने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
आईआईसी ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और पति को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बीएनएस की धारा 103 और 85 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप लगाए गए थे।





