ओडिशा

ओडिशा सरकार ने दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी खारिज

Subhi
16 Sept 2026 11:05 AM IST
ओडिशा सरकार ने दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी खारिज
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भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार के स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SSRB) ने बजरंग दल के कार्यकर्ता रवींद्र कुमार पाल उर्फ ​​दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी खारिज कर दी है। दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की बेरहमी से हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

यह फैसला 31 अगस्त को बोर्ड की एक खास बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) हेमंत शर्मा ने की और इसमें पांच अन्य सदस्य भी शामिल हुए।

SSRB का मानना ​​था कि क्योंझर के जिला अधिकारियों ने - जहां 1999 में यह तिहरा हत्याकांड हुआ था और सिंह जेल में बंद है - पिछले साल मार्च में एक सशर्त सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें लागू करते हुए उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है।

बोर्ड ने कहा कि जिला अधिकारियों की रिपोर्ट में खास सिफारिशों की कमी थी और वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। बोर्ड ने कहा कि वह सिंह की सजा कम करने की अर्जी की सिफारिश करने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे कई वजहें थीं, जिनमें सामाजिक असर भी शामिल है, जिससे सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है।

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