
Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने राज्य में चलने वाली सुपर प्रीमियम फुली स्लीपर एसी कोच बसों के लिए नई किराया श्रेणी लागू करने का फैसला किया है। कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब इन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिकतम 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति यात्री (बर्थ) किराया देना होगा।
सरकार ने यह नया किराया मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अधिसूचना जारी कर तय किया है। संशोधित किराया ओडिशा गैजेट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
फुली स्लीपर एसी कोच के लिए अलग किराया व्यवस्था
नई किराया व्यवस्था का उद्देश्य राज्य में बढ़ती प्रीमियम बस सेवाओं को ध्यान में रखते हुए किराया संरचना में बदलाव करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नया किराया केवल फुली स्लीपर एसी कोच बसों पर लागू होगा।
इसमें सामान्य बसें, नॉन-एसी बसें या अन्य श्रेणी की यात्री सेवाएं शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा नगर निकायों की सीमा के भीतर चलने वाली टाउन बस सेवाओं पर भी यह नया किराया लागू नहीं होगा।
तकनीकी समिति की सिफारिश पर लिया गया फैसला
अधिसूचना के मुताबिक, नया किराया स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) की ओर से गठित तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है।
तकनीकी समिति ने बस संचालन की लागत, यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं, वाहन रखरखाव, ईंधन खर्च और अन्य संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने के बाद किराया तय करने की सिफारिश की थी।
सरकार ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर फुली स्लीपर एसी बसों के लिए अलग किराया श्रेणी बनाई है।
यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा
सुपर प्रीमियम फुली स्लीपर एसी कोच बसों में यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इनमें स्लीपर बर्थ, एयर कंडीशनिंग और लंबी दूरी की यात्रा के लिए विशेष सुविधाएं शामिल होती हैं।
नई किराया व्यवस्था से इन बस सेवाओं के संचालन को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, यात्रियों को भी बेहतर सुविधाओं वाली बस सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मौजूदा किराया ढांचे में बदलाव
राज्य सरकार ने बताया कि यह कदम मौजूदा बस किराया ढांचे में आवश्यक बदलाव के तहत उठाया गया है। परिवहन क्षेत्र में लगातार हो रहे बदलाव और नई श्रेणी की बस सेवाओं को देखते हुए किराया व्यवस्था में संशोधन जरूरी हो गया था।
नई व्यवस्था के तहत प्रीमियम स्लीपर एसी बसों को अलग श्रेणी में रखा गया है, ताकि इनके संचालन और सुविधाओं के अनुरूप किराया तय किया जा सके।
निजी और सरकारी बस ऑपरेटरों के लिए दिशा-निर्देश
नई किराया श्रेणी लागू होने के बाद संबंधित बस ऑपरेटरों को संशोधित नियमों के अनुसार ही यात्रियों से किराया लेना होगा।
परिवहन विभाग की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित किराए से अधिक राशि यात्रियों से न वसूली जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।
लंबी दूरी की यात्रा में बढ़ेगा विकल्प
ओडिशा में पिछले कुछ समय से लंबी दूरी की यात्रा के लिए प्रीमियम बस सेवाओं की मांग बढ़ी है। यात्री अधिक आरामदायक और सुविधाजनक सफर के लिए स्लीपर एसी बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
नई किराया व्यवस्था लागू होने से ऐसी बस सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
टाउन बसों पर नहीं होगा असर
सरकार ने अधिसूचना में साफ किया है कि नया किराया केवल लंबी दूरी की फुली स्लीपर एसी कोच बसों के लिए है। शहरों के अंदर चलने वाली टाउन बस सेवाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी।
इसका मतलब है कि स्थानीय यात्रियों को मिलने वाली नगर परिवहन सेवाओं के किराए में इस फैसले से कोई बदलाव नहीं होगा।
परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम
राज्य सरकार का यह फैसला ओडिशा की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
बेहतर सुविधाओं वाली बस सेवाओं को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रही है।
नई किराया व्यवस्था लागू होने के बाद अब यात्रियों को फुली स्लीपर एसी कोच बसों में सफर के लिए निर्धारित नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।





