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CUTTACK कटक: राष्ट्रीय हरित अधिकरण National Green Tribunal (एनजीटी) ने पुरी जिले के काकटपुर में मॉडल बस स्टैंड परियोजना को अतिक्रमण और प्राची नदी को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के मुद्दे पर क्लीन चिट दे दी है।अस्टारंगा क्षेत्र के निवासी डॉ. लक्ष्मीधर बिस्वाल ने पत्र याचिका में यह मुद्दा उठाया था। इसे प्राप्त करने के बाद, एनजीटी की दिल्ली पीठ ने 16 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रतिनिधि, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) के सदस्य सचिव और पुरी के जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति द्वारा जांच का आदेश दिया। समिति को आरोप की सत्यता का पता लगाने का काम सौंपते हुए, एनजीटी ने मामले को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र की पीठ को स्थानांतरित कर दिया।
समिति ने 18 जुलाई को जांच रिपोर्ट पेश की। इसे 7 अगस्त को न्यायाधिकरण के समक्ष रखा गया। बी अमित स्थलेकर B Amit Sthalekar (न्यायिक सदस्य) और अरुण कुमार वर्मा (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने रिपोर्ट और अभिलेखों के अवलोकन के बाद कहा, “जांच रिपोर्ट के मद्देनजर, हम पाते हैं कि प्राची नदी पर कोई अतिक्रमण नहीं है और न ही काकटपुर में मॉडल बस स्टैंड के निर्माण के कारण इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मामले में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।”रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि प्राची पर कोई अतिक्रमण नहीं है क्योंकि बस स्टैंड का निर्माण नदी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर किया गया है।
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Triveni
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