ओडिशा

किशोरी की हत्या के मामले में मां, सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा

Deepa Sahu
25 May 2023 6:26 PM GMT
किशोरी की हत्या के मामले में मां, सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा
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ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को एक महिला और उसके दूसरे पति को उसकी 13 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालासोर, बिस्वजीत दास ने भी दोषियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इसे अदा करने में विफल रहने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
बालासोर शहर के ख्वाजाबाग निवासी बेबी बीवी और एसके अब्दुल रहीम के रूप में पहचाने गए दोषियों को मृतक के पिता शेख कुतुबुद्दीन ने पिछले साल 25 जून को प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी को उसकी मां ने मार डाला था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि मृतका अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रह रही थी और उसकी पिछले साल 22 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि बीवी और रहीम ने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी क्योंकि बीवी का दूसरा पति उसे अपने नए जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था।
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