
परलाखेमुंडी: माओवादी नेता आज़ाद मंगलवार को जेल से रिहा हो गए। एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और चार अन्य लोगों की 2008 में हुई हत्या के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि इस घटना में आज़ाद की भूमिका थी।
परलाखेमुंडी के एडिशनल सेशन जज (स्पेशल कोर्ट) सत्यनारायण पात्रा ने यह फैसला सुनाया और निर्देश दिया कि अगर आज़ाद (उर्फ़ डूना केशव राव) की किसी अन्य मामले में ज़रूरत न हो, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।
आज़ाद को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया गया। फैसले के बाद, उन्हें भुवनेश्वर की झारपाड़ा स्पेशल जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी थी।
23 अगस्त 2008 की रात को लगभग 15-25 हथियारबंद हमलावरों ने जलेस्पटा आश्रम पर हमला किया था, जिसमें लक्ष्मणानंद और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। कई हमलावरों ने मास्क या मंकी कैप पहन रखी थी।
आज़ाद के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से एक गवाह की पहचान पर आधारित था। कोर्ट ने कहा कि केवल एक गवाह के बयान के आधार पर उन्हें दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा, खासकर तब जब हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे।
घटनास्थल से आज़ाद के नाम वाला एक पत्र भी बरामद हुआ था। हालांकि, अभियोजन पक्ष इसका संबंध आज़ाद से साबित नहीं कर पाया। उन्होंने यह साबित करने के लिए कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट पेश नहीं की कि पत्र पर लिखी लिखावट या हस्ताक्षर आज़ाद के थे।
इसी तरह, कोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान ज़ब्त किए गए हथियार आज़ाद से बरामद नहीं हुए थे और ज़ब्त हथियारों से उन्हें जोड़ने वाला कोई वैज्ञानिक या फोरेंसिक सबूत पेश नहीं किया गया था।





