ओडिशा

Jajpur में पितृहत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Ratna Netam
9 Sept 2025 2:04 PM IST
Jajpur में पितृहत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
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Bhubaneswar.भुवनेश्वर: जाजपुर की एक अदालत ने सोमवार को 32 वर्षीय एक व्यक्ति को पाँच साल पहले अपने पिता की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत रंजन नंदा ने बारी थाना क्षेत्र के बछाला गाँव निवासी गुरुचरण बेहरा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना न चुकाने पर बेहरा को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। लोक अभियोजक समरेंद्र दास के अनुसार, अदालत ने मुकदमे के दौरान 17 गवाहों और 18 संबंधित दस्तावेजों की जाँच के बाद यह फैसला सुनाया। यह घटना 29 सितंबर, 2020 की रात को हुई, जब बेहरा ने घरेलू विवाद के बाद अपने पिता की हत्या कर दी थी। मृतक के बड़े बेटे द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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