
बरहमपुर: बरहमपुर की एक फास्ट-ट्रैक POCSO कोर्ट ने गुरुवार को एक 30 साल के आदमी को 2021 में 12 साल की लड़की से रेप करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई। दोषी केशव नाहक, गंजम में पोलासारा पुलिस की सीमा के तहत मनसिला गांव का रहने वाला है।
POCSO कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रोहित लाल पांडा ने नाहक को POCSO एक्ट और IPC की संबंधित धाराओं के तहत मौत की सज़ा सुनाई। पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए गवाहों और दूसरे सबूतों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया गया।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सिबा प्रसाद मिश्रा ने कहा कि दोषी को मौत की सज़ा ओडिशा हाई कोर्ट से कन्फर्म होने पर निर्भर है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA) को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
एक और मामले में, बरहमपुर की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 2023 में अपनी 15 साल की साली को किडनैप करने, रेप करने और मर्डर करने के जुर्म में 27 साल के एक लड़के को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। यह घटना बुगुडा पुलिस की हद के मनितारा गांव में हुई थी। कोर्ट ने दोषी संतोष खंडेई पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो गंजम के जगन्नाथपुर ब्लॉक के बाराकुलिया का रहने वाला था। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नारायण पांडा ने कहा कि 11 गवाहों के बयानों की जांच के बाद फैसला सुनाया गया।





