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Balasore बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (बालासोर) राजन कुमार सुतार ने 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो दोषी को दो साल और जेल में रहना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरहामपुर थाने के अंतर्गत बलिझारा गांव के मंटू सिंह (36) ने 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने 18 मार्च, 2024 को शिकायत दर्ज कराई।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा, "शिकायतकर्ता ने कहा कि घटना तब हुई जब आरोपी ने उसकी बेटी को एक रिश्तेदार के घर पर अकेला पाया। आरोप के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।" उन्होंने कहा, "आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 376 (एबी) और 6 के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने 11 गवाहों और 21 साक्ष्यों की जांच के बाद आज फैसला सुनाया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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Kiran
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