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Balasoreबालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 2022 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने 22 गवाहों और 40 साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए 26 वर्षीय आरोपी को 6,000 रुपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई।
उन्होंने कहा कि भुगतान न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला सिमुलिया क्षेत्र के एक गांव का है, जहां आरोपी ने 16 वर्षीय लड़की को 19 जनवरी, 2022 को उसके घर से अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की का पता न चलने पर परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई।
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Kiran
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