ओडिशा

Balasore में नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा

Gulabi Jagat
8 July 2024 6:08 PM GMT
Balasore में नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा
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Balasore बालासोर: बालासोर विशेष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने आज एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और 2023 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई। मरीन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक शेख मंताज ने कथित तौर पर 28 सितंबर, 2023 को अपने घर के सामने खेल रही पीड़िता को चॉकलेट का लालच दिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मरीन पुलिस स्टेशन में मंताज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंताज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आज मामले की सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 16 गवाहों के बयान और 20 दस्तावेजों के आधार पर मंताज को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे दो साल और जेल में रहना होगा। साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
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