ओडिशा

नाबालिग के अपहरण और बलात्कार मामले में व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा

Bharti Sahu
7 May 2025 7:32 PM IST
नाबालिग के अपहरण और बलात्कार मामले में व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा
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बलात्कार मामले

Baripada : मयूरभंज में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में पोक्सो कोर्ट ने व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाईबारीपदा: यहां एक विशेष फास्ट-ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार नायक द्वारा सुनाए गए फैसले में दोषी रबी नारायण भुइयां पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा हो सकती है।यह घटना 27 मार्च, 2024 को बहलदा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निमडीही कॉलोनी साही गांव में हुई थी।
भुइयां ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को उसके घर से उस समय अगवा किया जब वह अपने परिवार के साथ सो रही थी और उसे पास के जंगल में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।परिवार ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया और खोजबीन की और उसे बचाया। इसके बाद उन्होंने बहलदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने मामला दर्ज किया, पीड़िता का बयान दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत का फैसला गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच पर आधारित था। सजा सुनाने के अलावा,न्यायाधीश नायक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनारंजन पटनायक ने की, जिन्होंने एक मजबूत मामला पेश किया, जिसके कारण आरोपी को सजा मिली।
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