रायरंगपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने मंगलवार को जादू-टोना करने के आरोप में 70 वर्षीय महिला की हत्या करने वाले 66 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी मदन पिंगुआ ने 16 जुलाई, 2022 को जामदा पुलिस सीमा के तहत बादामतलिया गांव के गागी पिंगुआ के साथ भयानक अपराध किया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) पंकज दास ने कहा कि मदन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद संकट में था। हालाँकि उन्होंने उसका इलाज पारंपरिक चिकित्सकों से करवाया, लेकिन वह बच नहीं पाई। कुछ लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि जादू-टोना ही था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तब मदन को संदेह हुआ कि गागी का हाथ है, जिसके बारे में उसका मानना था कि उसने उसकी पत्नी पर काला जादू किया है। इसलिए, उसने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया।
16 जुलाई, 2022 को जब गागी नहाने के लिए पास के ट्यूबवेल पर गई, तो आसपास किसी को न पाकर मदन ने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। इसके बाद वह मौके से भाग गया। गंभीर रूप से घायल गागी को इलाज के लिए रायरंगपुर महकमा अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
मृतक की भतीजी रंदाई जामुदा ने थाने में शिकायत दर्ज करायी और दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया. आईपीसी की धारा 302 और धारा 4 विचिंग हंटिंग एक्ट 2012-13 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।