ओडिशा

Odisha में नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

Triveni
1 Jun 2025 2:02 PM IST
Odisha में नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
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JAJPUR जाजपुर: जाजपुर JAJPUR की एक अदालत ने नौ साल पहले पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी कबाड़ की दुकान के मालिक को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। जाजपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिजय कुमार जेना ने दोषी शेख मोहित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता की मां को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले 25 गवाहों की गवाही की जांच की। पुलिस के अनुसार, घटना 2016 में हुई थी, जब पीड़िता कांच की कुछ बोतलें बेचने के लिए जाजपुर रोड पर फेरो क्रोम प्लांट के पास मोहित के स्वामित्व वाली कबाड़ की दुकान पर गई थी। उसे अकेला पाकर मोहित ने उसका यौन उत्पीड़न किया और सबूत मिटाने के लिए गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को एक बोरे में भरकर जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर जाजपुर रोड पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया।
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