
x
JAJPUR जाजपुर: जाजपुर JAJPUR की एक अदालत ने नौ साल पहले पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी कबाड़ की दुकान के मालिक को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। जाजपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिजय कुमार जेना ने दोषी शेख मोहित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता की मां को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले 25 गवाहों की गवाही की जांच की। पुलिस के अनुसार, घटना 2016 में हुई थी, जब पीड़िता कांच की कुछ बोतलें बेचने के लिए जाजपुर रोड पर फेरो क्रोम प्लांट के पास मोहित के स्वामित्व वाली कबाड़ की दुकान पर गई थी। उसे अकेला पाकर मोहित ने उसका यौन उत्पीड़न किया और सबूत मिटाने के लिए गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को एक बोरे में भरकर जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर जाजपुर रोड पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया।
TagsOdishaनाबालिगबलात्कार और हत्यामामलेव्यक्ति को आजीवन कारावासminorrape and murdercaseperson gets life imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





